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HP HC ने एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल पर दिखाई सख्ती

Himachal Pradesh High Court appears on the strike of ambulance personnel strictly - Shimla News in Hindi

शिमला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (HP HC) ने 108 एंबुलेंस सेवा के चालकों और तकनीशियनों की हड़ताल पर रोक लगाने के एक दिन बाद गुरुवार को सरकारी अधिकारियों को सम्मन जारी कर काम न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा देने को कहा है।

कार्यकारी प्रधान न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की एक खंडपीठ ने कहा कि हमें आश्वासन दिया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक समेत सभी अधिकारी प्रभावी सेवा रखरखाव अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करेंगे।

खंडपीठ ने कहा, "10 अगस्त को शिमला के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक अदालत में मौजूद रहेंगे।"

महाधिवक्ता अशोक शर्मा ने उच्च न्यायालय के साथ अन्य को अवगत कराया कि अदालत द्वारा आठ अगस्त को आदेश दिए जाने के बावजूद कर्मचारियों ने कार्य शुरू नहीं किया।

पीठ ने जीवन रक्षक भारतीय एम्बुलेंस कर्मचारी फेडरेशन (एनएचएम) दिल्ली के अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष क्रमश: बिक्रमजीत सैनी, पूरणचंद और दिनेश कौशिक को अभियोजित कर कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य में शामिल नहीं होने के लिए भड़काने पर उत्तरदाता बनाया है।

--आईएएनएस

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Web Title-Himachal Pradesh High Court appears on the strike of ambulance personnel strictly
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