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चुनाव अभियान के दौरान नहीं होना चाहिए सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान: हिमाचल HC

शिमला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने नौ नवंबर को होने वाले आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए कड़ा रुख अख्तियार करते हुए मंगलवार को राज्य के चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह सुनिश्चित करें कि चुनाव अभियान के दौरान किसी भी राजनीतिक दल द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाया जाए।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एक खंडपीठ ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया कि सार्वजनिक स्थानों और जनता के लिए खुले स्थानों की दीवारों पर लिखने और पोस्टर चिपकाने की अनुमति नहीं दी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि वाणिज्यिक वाहनों पर उपयुक्त प्राधिकारी से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही कोई भी ध्वज या स्टिकर लगाने की अनुमति होगी।

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Web Title-Do not deface public property during polls says Himachal HC
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