शिमला। अब स्कूल अपनी सुविधाओं में दी जाने वाली कमियों को छुपा नहीं पाएंगे। अब सभी स्कूलों को अपने यहां दी जाने वाली सुविधाओं का पूरा ब्योरा नोटिस बोर्ड और स्कूल की वेबसाइट पर भी देना होगा। हिमाचल हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए हैं। सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों को भी यह करना होगा और एक महीने के भीतर अपनी वेबसाइट बनाकर इसमें हर जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस आदेश का पालन नहीं हुआ तो इसे न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। निजी स्कूलों को फैकल्टी, स्टाफ की शैक्षणिक योग्यता के साथ स्कूल की संबद्धता और इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि का ब्योरा वेबसाइट और स्कूल के मुख्य गेट पर लगाए नोटिस बोर्ड पर देना होगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
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