शिमला। दिवाली पर हाईकोर्ट ने रात
10 बजे के बाद पटाखे फोड़ने पर वैन लगा दिया है।यानि रात 10 बजे के बाद आप आतिशबाजी
नहीं कर सकते हैं।वहीं कोर्ट ने अस्पताल के 100 मीटर के दायरे में भी आतिशबाजी
करने पर रोक लगा दी है।अब लोगों के ऊपर है कि इस आदेश के प्रति कितना गंभीरता
दिखाते हैं।
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