कुल्लू। कुल्लू जिला में कार्य कर रहे पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग ऑपरेटरों के उपकरणों व दस्तावेजों की जांच अप्रैल के पहले सप्ताह में की जाएगी। इस दौरान इन ऑपरेटरों के लाइसेंसों का नवीनीकरण किया जाएगा तथा नए आवेदकों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। जिला पर्यटन विकास अधिकारी बीसी नेगी ने बताया कि नए लाइसेंस बनवाने या पुराने लाइसेंसों के नवीनीकरण के लिए पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर 31 मार्च तक और रिवर राफ्टिंग ऑपरेटर पहली अप्रैल तक जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन कर सकते हैं। इन तिथियों के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
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