कांगड़ा। बिना लोन कमेटी की मंजूरी के ही 3 करोड़ 82 लाख रुपए एक ठेकेदार को जारी करने के मामले में के.सी.सी.बी. पालमपुर शाखा के बैंक प्रबंधक को बर्खास्त कर दिया गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक समिति (के.सी.सी.बी.) प्रबंधन ने बिना अनुमति लोन जारी करने पर पालमपुर शाखा के बैंक प्रबंधक पर यह कार्रवाई की है। उक्त मामले में बैंक निदेशक केशव कोरला के उठाने पर जांच शुरू हुई थी और शुरूआती कार्रवाई में बैंक प्रबंधक को सस्पैंड कर दिया गया था। इसके बाद मामला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर (बी.ओ.डी.) में उठने के बाद इस मामले में एक जांच कमेटी का गठन किया गया और जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही अब बैंक प्रबंधक को बर्खास्त कर दिया गया है।
21 मार्च को जारी किया था लोन
गौरतलब है कि 21 मार्च, 2017 को ही एक ठेकेदार को उक्त बैंक प्रबंधक ने लोन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होने से एक दिन पूर्व ही 3 करोड़ 82 लाख की धनराशि जारी कर दी जबकि लोन कमेटी की बैठक में इस ऋण को कोई भी स्वीकृति नहीं मिली। के.सी.सी.बी. के निदेशक केशव कोरला के मुताबिक उनके द्वारा जो मामला बिना लोन कमेटी की मंजूरी के करोड़ों की धनराशि जारी किए जाने का उठाया गया था, उसमें अब कार्रवाई हुई है और बैंक प्रबंधक को बर्खास्त किया गया है।
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