कांगड़ा। उपायुक्त एवं समाहर्ता जिला कांगड़ा संदीप कुमार ने हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम भाग-1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कांगड़ा के सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों से जिले में समस्त कोषागारों में 26 मार्च को शाम 5 बजे तक सभी प्रकार के बिलों को प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की कोर बैंकिग शाखा तथा दूसरे बैंक जहां से सरकारी लेन-देन किया जाएगा, का भुगतान 31 मार्च को अपराह्न 3 बजे तक किया जा सकेगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
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