ज्वालामुखी। प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में 6 अप्रैल से 15 अप्रैल, 2019 तक चलने वाले नवरात्र मेलों के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत नगर पंचायत ज्वालामुखी की परिधि में हथियार, गोलाबारूद तथा विस्फोटक सामग्री साथ लेकर चलने एवं उपयोग पर भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंध रहेगा। उपमंडलाधिकारी (नागरिक) ज्वालामुखी राकेश शर्मा ने जानकारी देते हुये बताया कि नवरात्रों के दौरान 05 से 16 अप्रैल, 2019 तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने कहा कि नवरात्रों में पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की संख्या में अत्यधिक बढ़ौतरी की सम्भावनाओं को देखते हुए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। आगंतुकों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पडे इसके लिए प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबन्ध पुख्ता कर लिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि नवरात्रों के सफल आयोजन के लिए मन्दिर अधिकारी पूर्ण सर्तकता से व्यवस्था को सुचारु बनाने में प्रयासरत हैं जबकि पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, गृह रक्षा, परिवहन, विद्युत, इत्यादि सम्बन्धित विभाग पर्यटकों एवं श्रद्धालुुओं को हर सम्भव सहायता एवं सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए तत्पर रहेगें।
उन्होंने स्थानीय व बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि वह नवरात्रों के दौरान स्थानीय प्रशासन, मंदिर समिति व धार्मिक स्थलों के स्वयंसेवी श्रद्धालुओं को व्यवस्था बनाये रखने में अपना सहयोग दें। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में वाहनों में क्षमता से अधिक लोगों को न भरा जाये। यातायात नियमों का शक्ति से पालन करें ताकि दुर्धटनाओं तथा अनावश्यक जाम से बचा जा सके।
उन्होंने श्रद्धालुओं से अपने सामान तथा बच्चों को अकेले न छोडने का आग्रह करते हुए कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें तथा अपने खान-पान पर विशेष एतियात बरतें ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। उन्होंने श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि पूजा अर्चना अथवा मंदिर परिक्रमा के समय धक्का-मुक्की न करें तथा श्रद्धापूर्वक पंक्तिबद्ध हो कर भक्ति भाव से दर्शन करते हुए व्यवस्था को सचारु बनाने में सहयोग दें। श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को सचेत करते हुए कहा कि वह अपनी यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें तथा किसी भी प्रकार की कठिनाई के समय स्थानीय प्रशासन को सूचित करें।
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