धर्मशाला। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार ने कहा कि समस्त सहायक निर्वाचन अधिकारियों एवं उपमंडल अधिकारी(ना.) को निर्वाचन के दौरान प्रदूषण पर नियन्त्रण रखने के लिए कारगर कदम उठाने के दिशा-निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के पालन हेतु सभी निर्वाचन क्षेत्र के राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित करके आदर्श आचार संहिता की अनुपालना के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण बारे भी जानकारी दें। पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी वाहनों की नियमित जांच करने के लिए कहा गया है। जांच के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएं की उनके पास प्रदूषण प्रमाण पत्र है या नहीं। अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उपायुक्त ने बताया कि लोकसभा के साधारण निर्वाचन-2019 की घोषणा आयोग द्वारा 10 मार्च को कर दी गई है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन के दौरान लड़ने वाले अभ्यर्थियों व सम्बद्ध राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए अधिकतम संख्या में वाहनों के प्रयोग की सम्भावना रहेगी तथा लाऊड स्पीकरों का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान गाड़ियों के काफिले के साथ रैलियां आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के प्रदर्शन से जहां ‘‘आदर्श आचार संहिता’’ के उल्लंघन की सम्भावना होती है वहीं पर्यावरण भी प्रदूषित होता है जिससे जनजीवन प्रभावित होता है। उन्होंने बताया कि प्रदूषण से विशेषकर स्कूल जाने वाले बच्चों व बीमार व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
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