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हिमाचल : वीरभद्र पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप तय करने के आदेश

धर्मशाला। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी पर आय से अधिक 10 करोड़ रुपये की सम्पत्ति जमा करने के मामले में आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। निचली अदालत को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुनील गौर ने कहा, मैं कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर रहा हूं। वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी पर आरोप तय होने दें। आरोप 22 फरवरी को तय किए जाएंगे।

अदालत ने हालांकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से इस याचिका पर जवाब मांगा है। अदालत पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह की याचिका पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगी। वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी ने निचली अदालत के 10 दिसंबर के आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। निचली अदालत ने अपने आदेश में दम्पति और सात अन्य लोगों पर आपराधिक कृत्य के मामले तय करने के आदेश दिए थे।

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Web Title-Himachal: Orders to fix properties of property over Virbhadra
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