चंबा। उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट सुदेश मोख्टा ने एक आदेश जारी करते हुए उपायुक्त कार्यालय और एसडीएम कार्यालय परिसर के भीतर 5 या उससे ज्यादा लोगों के समूह द्वारा धरना-प्रदर्शन और नारे इत्यादि लगाने पर पाबंदी लगा दी है। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि कार्यालय परिसरों के भीतर जोर-जोर से नारे लगाने और चिल्लाने की आवाजों से कार्यालय के कामकाज में बाधा उत्पन्न ना हो। आदेश में साफ किया गया है कि कई बार लोगों के समूह अक्सर उपायुक्त और एसडीएम कार्यालय परिसर के भीतर पहुंचकर जोर-जोर से नारे लगाने शुरू कर देते हैं ताकि वे अपना धरना- प्रदर्शन कर सके। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इससे न केवल कार्यालय में मौजूद अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्बाध रुप से अपना कार्य अंजाम देने में परेशानी होती है बल्कि जिले भर से अपना कार्यालय से संबंधित कार्य निपटाने के लिए आए लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। यह कदम इसलिए भी उठाया गया है ताकि कार्यालय परिसरों के भीतर शांति बनी रहे और किसी के जीवन और संपत्ति को भी नुकसान से बचाया जा सके। यह आदेश 19 जून से लागू हो गया है और आगामी 2 महीने तक जारी रहेगा।
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