चंबा। चंबा की विशेष अदालत ने आज सुनाये अपने एक एहम फैसले में चरस से जुड़े एक तस्कर को दस वर्ष की कठोर कारावास के साथ एक लाख रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी अगर की गई जुर्माने की राशि को अदा नहीं करता है तो उस मुजरिम को ढ़ाई साल की अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी। उप जिला न्यायवादी कवंर उदय सिंह ने बताया कि यह मामला जून, 2015 माह का है जिसमें पुलिस के मुख्य आरक्षी विरेंदर सिंह व उनकी अन्य पुलिस टीम ने बालू चौंक पर नाका लगा रखा था। इस बीच एक व्यक्ति लतीफ़ मोहमद पुत्र राजदीन गाव सिमरा चुराह निवासी जोकि चंबा साहू मार्ग से कंधे पर बैग उठाये आ रहा था। जैसे ही उसने पुलिस को देखा ,वह धबरा गया और भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसे कपडा और तलाशी के दौरान उसके पास से 1 किलो 456 ग्राम चरस बरामद की थी।
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