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सोनीपत बम बलास्ट मामला: आतंकी करीम टुंडा को आजीवन कारावास

नई दिल्ली। सोनीपत बम ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने आतंकी करीम टुंडा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ज्ञातव्य है कि सोनीपत कोर्ट ने 1996 में हुए सोनीपत ब्लास्ट मामले में आतंकी करीम टुंडा को सोमवार को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने आज करीम टुंडा को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने टुुंडा को आदेश दिया है कि वह सभी पीडितों को 50-50 हजार रुपये दे।
ज्ञातव्य है कि सोनीपत में 28 दिसंबर 1996 को दो स्थानों पर बम ब्लास्ट हुए थे। इन बम धमाकों में करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने सज्जन सिंह निवासी इंदिरा कॉलोनी के बयानो के आधार पर मामला दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस ने आतंकी करीम टुंडा को भारत-नेपाल सीमा से 2013 में गिरफ्तार किया था।
लश्कर का संदिग्ध आतंकी है करीम टुंडा:

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Web Title-1996 Sonipat Bomb Blasts: Court Pronounces Life Sentence to Convict Abdul Karim Tunda
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