रोहतक। यहां की पुलिस ने यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए डाक चालान करना शुरु कर दिया है। यातायात का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान करके वाहन मालिक के पते पर डाक के माध्यम से यातायात चालान भेजे जाएंगे । मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 133 के अंतर्गत वाहन के मालिक को नोटिस भेजे जाएंगे। जिसके अनुसार नोटिस प्राप्त होने के सात दिन के अंदर वाहन मालिक को वाहन के तत्कालीन चालक से संबंधित जानकारी पुलिस को उपलब्ध करानी होगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
वाहन मालिक मांगी गई जानकारी shotrafficrtk-hry@nic.in या डाक द्वारा इन्चार्ज चालानिंग शाखा, यातायात थाना, पुलिस लाईन, रोहतक या किसी भी कार्यदिवस पर सुबह 9 बजे से 5 बजे तक चालानिंग शाखा, पुलिस लाईन रोहतक में संपर्क करके दे सकते है। नोटिस प्राप्त होने के 7 दिन के अंदर अगर मांगी गई जानकारी उपलब्ध नही करवाई गई तो मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 187 के तहत वाहन मालिक को 3 महीने के कैद य 1000/- रुपये जुर्माना अथवा लगाया भी जा सकता है।
पुलिस अधीक्षक पंकज नैन ने बताया कि जिला पुलिस द्वारा हाल ही में यातायात ड्यूटी करने वाले पुलिस अधिकारियों को बॉडी कैमरा से लैस किया गया था जो काफी सफल रहे है। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिला पुलिस द्वारा एक ओर कदम उठाया गया है। यातायात नियमों का उल्लंधन करने वालें के घर पर डाक के माध्यम से चालान भेजे जाएँगे । इसमें मुख्य रुप से जिला पुलिस के व्हाटसअप नम्बर 9996464100 पर प्राप्त फोटो/विडियों के आधार पर तथा सड़क पर या नो पार्किंग जोन में गाड़ी पार्क करने, गलत दिशा में गाड़ी चलाने वाले वाहनों के डाक के माध्यम से चालान भेजे जा रहे है। पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील है कि यातायात नियमों का पालन करे तथा यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने में जिला पुलिस को सहयोग करे।
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