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हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सख्ती: बिना पंजीकरण के नहीं चलेंगे प्राइवेट प्ले स्कूल

Haryana State Commission for Protection of Child Rights Strict: Private Play Schools Will Not Operate Without Registration - Rewari News in Hindi

रेवाड़ी। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों ने जिले के निजी प्ले स्कूल संचालकों के साथ बैठक कर स्कूलों के पंजीकरण और बच्चों की सुरक्षा के मुद्दों पर गंभीर चर्चा की। आयोग ने साफ कहा कि बिना पंजीकरण कोई भी प्ले स्कूल संचालित नहीं किया जा सकेगा, और बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता आयोग सदस्य अनिल कुमार ने की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले में संचालित सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस दौरान उन्होंने बच्चों की सुरक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा और निजी संस्थानों की गतिविधियों की समीक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। अनिल कुमार ने निर्देश दिए कि महिला एवं बाल विकास विभाग, खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) और जिला बाल संरक्षण इकाई मिलकर अपने-अपने क्षेत्र में आने वाले सभी निजी प्ले स्कूलों का शीघ्र पंजीकरण सुनिश्चित करें।
बच्चों के शोषण के मामलों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश
बैठक में शामिल आयोग सदस्य श्याम शुक्ला ने कहा कि अगर किसी विद्यालय में बच्चों के शोषण से संबंधित कोई मामला संज्ञान में आता है, तो उसे तत्काल जिला बाल कल्याण समिति के पास भेजा जाए ताकि तुरंत कार्रवाई हो सके। उन्होंने कहा —
“बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आयोग इस दिशा में पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है।”
बिना पंजीकरण चल रहे प्ले स्कूलों पर होगी कार्रवाई
बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि प्ले स्कूल पंजीकरण का कार्य नियमों के अनुसार किया जा रहा है। जिला बाल संरक्षण इकाई इस प्रक्रिया में पूरी सहायता प्रदान कर रही है।उन्होंने कहा कि जो स्कूल अभी तक पंजीकरण नहीं करा पाए हैं, वे जल्द से जल्द सरल हरियाणा पोर्टल (https://saralharyana.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन करें।
जिला कार्यक्रम अधिकारी मिक्षा रंगा ने भी चेतावनी दी कि बिना पंजीकरण के संचालित प्ले स्कूलों को नियमों के तहत बंद करवा दिया जाएगा, और उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
अभिभावकों से अपील
आयोग सदस्यों ने अभिभावकों से भी अपील की कि वे अपने बच्चों का दाखिला किसी भी संस्थान में करवाने से पहले प्ले स्कूल की मान्यता और पंजीकरण की जांच अवश्य करें। उन्होंने कहा —
“बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होने दी जाएगी।”
बैठक में उपस्थित अधिकारी एवं प्रतिनिधि
इस अवसर पर बाल कल्याण समिति सदस्य पूनम अग्रवाल, एडवोकेट मोनिका रानी, जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमलता, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कुसुम लता, कार्यवाहक जिला बाल संरक्षण अधिकारी रंजन शर्मा, संरक्षण अधिकारी आंचल त्यागी, प्रीति शर्मा, गौरव शर्मा, सभी सुपरवाइजर एवं प्राइवेट प्ले स्कूल प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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Web Title-Haryana State Commission for Protection of Child Rights Strict: Private Play Schools Will Not Operate Without Registration
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