पंचकूला। शिकायतकर्ता श्याम मनोहर निवासी गांव ककड़ीपुर, जिला पलवल द्वारा 5 फरवरी 2020 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ए.सी.बी.) फरीदाबाद में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर नगर निगम, फरीदाबाद के सुपरवाइजर राजपाल को दोषी करार दिया गया है।
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शिकायत में आरोप था कि शिकायतकर्ता द्वारा अपनी जमीन पर निजी उपयोग के लिए बनाए गए शेड को तुड़वाने की धमकी देकर राजपाल ने 30,000 रुपये रिश्वत की मांग की। ए.सी.बी. की टीम ने शिकायत के बाद आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
आरोपी के खिलाफ मुकदमा क्रमांक 02/2020 के तहत भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 7 व 13(1)डी सहपठित 13(2) के तहत मामला दर्ज कर चार्जशीट 18 सितंबर 2020 को न्यायालय में प्रस्तुत की गई।
मामले का ट्रायल पूरा होने के बाद 17 दिसंबर 2024 को सत्र न्यायाधीश, न्यायालय फरीदाबाद ने आरोपी को दोषी ठहराया। धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत आरोपी को 3 साल की सजा और 20,000 रुपये जुर्माना तथा धारा 13(1)डी सहपठित 13(2) के तहत 4 साल की सजा और 20,000 रुपये जुर्माना सुनाया गया है।
इस फैसले को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कदम माना जा रहा है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का संदेश दिया गया है।
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