पंचकूला । हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया गया है कि एक अप्रैल से सभी प्रकार के वाहनों से संबंधित सभी टैक्स केवल परिवहन विभाग (रैगुलेटरी विंग)द्वारा एकत्रित किया जाएगा।क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव आशुतोष राजन ने इस संबंध में बुधवार को अपने कार्यालय में ट्रक, कैंटर, ऑटो-रिक्शा यूनियन और टैक्सी ऑपरेटरों के साथ बैठक आयोजित की। उन्होंने बताया कि हरियाणा मोटर यान कराधान अधिनियम 216 को अधिसूचित किया गया है, जिसमें सभी प्रकार के वाहनों से एक ही टैक्स अर्थात मोटर वाहन टैक्स एकत्रित करने का प्रावधान किया गया है। गुडस एवं पैसेंजर वाहन मालिकों/चालकों आदि से अपील करते हुए कहा कि 31 मार्च तक अदा किए गए टैक्स का अनापत्ति प्रमाण पत्र आबकारी एवं कराधान विभाग से प्राप्त करें। एक अप्रैल से शुरू होने वाली दैनिक, मासिक, तिमाही एवं वार्षिक अवधि का टैक्स संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के कार्यालय में जमा करवाएं। आरटीए आशुतोष राजन ने कहा कि हरियाणा राज्य के क्षेत्र में यात्रा करने वाले यात्रियों से आग्रह करते हुए कहा कि वे अपनी यात्रा को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के लिए निर्धारित निर्देशों का पालन करें।
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