उपायुक्त ने सभी राजनैतिक दलों को चुनाव आदर्श आचार संहिता का
ईमानदारी व निष्ठा से पालन करने के आदेश दिये है। उन्होंने कहा कि चुनाव
आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिये जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण व
शहरी क्षेत्रों में टीमे गठित की गई है और कहीं भी उल्लंघना पाये जाने पर
नियमानुसार कार्रवाही अमल में लाई जायेगी।
इसके अलावा सुरक्षा व कानून
व्यवस्था बनाये रखने के लिये भी ड्यूटी मैजिस्ट्रेट, जोनल मैजिस्ट्रेट,
सेक्टर अधिकारियों के साथ पुलिस की टीमे तैनात की गई है। जिला में अन्य
जिलों व प्रदेशों से सटे क्षेत्रों में नाके लगाकर चैकिंग की जा रही है
ताकि चुनाव में गैर कानूनी धन व शराब जैसी गतिविधियों को सख्ती से रोका जा
सके।
उन्होंने यह भी कहा कि सभी राजनैतिक दल जिला प्रशासन
द्वारा निर्धारित स्थलों पर भी जनसभाये व रैलियां कर सकते है और इसके लिये
प्रशासन से पूर्व अनुमति भी लेनी होगी। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर का
प्रयोग प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा
कि चुनाव प्रचार सामग्री भी प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थलों पर ही लगाई
जा सकती है और इसके अलावा अन्य स्थानों पर प्रचार सामग्री लगाने की स्थिति
में डिफेंसमैंट आॅफ प्रोपर्टी एक्ट के तहत कार्रवाही अमल में लाई जायेगी।
उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति पर चुनाव सामग्री चस्पा
करने से पहले लिखित अनुमति लेना जरूरी है।
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