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टैक्स कलेक्शन में वृद्धि के लिए जीएसटी की जटिलताओं से अवगत होना जरूरी: मीणा

It is important to be aware of the intricacies of GST to increase tax collection: Meena - Panchkula News in Hindi

पंचकूला। आबकारी एवं कराधान विभाग के पास विस्तृत सूचनाएं उपलब्ध हैं। जरूरत है अधिकारियों को अपडेटेड जानकारियों के माध्यम से करदाताओं तक पहुंच बनाने की। ताकि प्रदेश को राजस्व की दृष्टि से मजबूती मिल सके। क्योंकि जीएसटी जटिल कानून है। इससे अधिकारियों का भली भांति अवगत होना जरूरी है। नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिकारियों को सशक्त करने में कारगर होते हैं। यह बात हरियाणा सरकार के एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर अशोक कुमार मीणा ने सोमवार को आईसीएआई द्वारा शुरु हुए तीन दिवसीय ‘कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन जीएसटी’ के उद्घाटन सत्र में कही।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में लागू हुए जीएसटी में बहुत परिवर्तन हुए हैं। समूची प्रणाली के ऑनलाइन होने के साथ कई अधिनियमों में बदलाव आए हैं। इससे अक्सर उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग के अधिकारियों के लिए भी चुनौतियां बढ़ी हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संघ ‘दी इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने हरियाणा सरकार के एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के सहयोग से विभाग के अधिकारियों के लिये संबंधित विषय का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का बीड़ा उटाया है।
मीणा ने कहा कि टैक्स कलेक्शन में वृद्धि करने के लिए हरियाणा के सभी अधिकारियों को विषय के संदर्भ में तकनीकी रूप से जागरूक होना जरुरी है। क्योंकि जीएसटी प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभा सकता है। इसके लिए संशोधित अधिनियमों की बारीकियों को जानना जरूरी है। उन्होंनें अधिकारियों से आह्वान किया कि वे नियमित करदाताओं को सहयोग देते रहें जबकि गडबड़ी करने वाले को कड़ी सी कड़ी सजा के अधीन लाएं।
इस अवसर पर एडिशनल कमिश्नर ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन सिद्धार्थ जैन और विद्यासागर सहित आईसीएआई चंडीगढ़ के चैयरमेन अनिल कक्कड और पूर्व चैयरमेन अतुल कुमार ने भी इस विषय पर प्रकाश डाला। आयोजक और आईसीएआई के सेंट्रल कौंसिल सदस्य चरणजीत सिंह नंदा ने बताया कि यह पांचवा कार्यक्रम है। इससे पहले दो गुड़गांव और एक-एक करनाल और हिसार में कार्यक्रम हो चुके हैं। कार्यक्रम के दौरान टैक्सेशन एक्सपर्ट सीए अतुल गुप्ता, सीए कीर्ति जोशी, सीए विशाल पोदार, सीए गौरव गुप्ता ने भी जीएसटी के जटिल प्रावधानों को सरल रूप में समझाया।

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