पंचकूला। हरियाणा में सीबीआई मामलों के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को निशाना बनाने वाले एक साइबर अपराध मामले में दो निजी व्यक्तियों - आदित्य भारद्वाज उर्फ भानु और दीपक जैन उर्फ डीसी उर्फ डीजे को 2.5 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
सीबीआई ने यह मामला 27.09.2016 को उक्त आरोपियों के खिलाफ इस आरोप पर दर्ज किया था कि वे सिंगापुर में रह रहे भारतीय नागरिकों को धोखा देने में शामिल थे। यह भी आरोप लगाया गया था कि पीड़ितों को प्रतिरूपण और कानूनी कार्रवाई की झूठी धमकियों के माध्यम से धोखा दिया गया था और मनगढ़ंत कानूनी मामलों और कथित पासपोर्ट अनियमितताओं के बहाने पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया था। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सीबीआई ने अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल किए गए डिजिटल साक्ष्य, वित्तीय लेनदेन और संचार के विस्तृत विश्लेषण के आधार पर मामले की जांच की। अदालत ने टिप्पणी की कि किए गए कार्य विश्वास का एक गंभीर उल्लंघन थे, खासकर जब कानूनी और पेशेवर जिम्मेदारियों वाले व्यक्तियों द्वारा इन्हें अंजाम दिया गया हो।
यह फैसला डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग और निर्दोष नागरिकों, विशेष रूप से विदेश में रहने वालों का शोषण करने के लिए पेशेवर विशेषज्ञता के खिलाफ एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य करता है। जांच के बाद, सीबीआई ने 22.12.2020 को आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। अदालत ने, सुनवाई के बाद, आरोपियों को दोषी पाया और तदनुसार उन्हें सजा सुनाई।
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