मेवात। जिलाधीश अशोक शर्मा ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी की कक्षा 10वीं व 12वीं की ओपन की परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में आपराधिक दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों के पास 200 मीटर की परिधि में लोगों के आवागमन व फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। जिलाधीश ने परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ये आदेश पारित किए हैं। जिलाधीश ने बताया कि चौ.मौ.यासीन खान मेव सी.सै. स्कूल नूंह, हिन्दू सी.सै. स्कूल नूंह, राजकीय सी.सै. स्कूल नूंह, के आसपास यह धारा लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि 10वीं की ओपन की परीक्षा 27 सितंबर से 16 अक्टूबर 2017 तक व 12वीं ओपन की परीक्षा 28 सिंतबर से 16 अक्टूबर तक होगी। दोपहर बाद 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों के आसपास परीक्षा के दिनों में ये आदेश लागू रहेंगे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
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