चंडीगढ़। पति और पत्नी में कई बार छोटी-छोटी बातों को लेकर झगडा होता रहा है। झगड़े में कई बार रंग-रूप को लेकर गलत टिप्पणी कर देते हैं। लेकिन एक शख्स को यह टिप्पणी काफी महंगी साबित हुई है। रंग-रूप की टिप्पणी के कारण उसका बसा-बसाया घर उजड़ गया। जी हां, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने महेंद्रगढ़ की एक महिला से दुव्र्यवहार और क्रूरता के एक मामले में सुनवाई करते हुए उसे तलाक लेने की इजाजत दे दी है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
महिला का अपने पति से खाना न बनाने को लेकर विवाद हो गया था। लोगों की मौजूदगी में महिला ने अपने पति पर उसके रंग-रूप को लेकर गलत टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए तलाक की याचिका दाखिल की थी। इस अपील को अदालत ने स्वीकार कर लिया।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीडि़त पत्नी यह साबित करने में कामयाब रहीं कि उनके साथ बदसलूकी और निम्न स्तर का बर्ताव हुआ। इसी वजह से उनको अपनी शादीशुदा जिंदगी खत्म करने का मजबूरन फैसला लेना पड़ा। कोर्ट ने आदेश में कहा, अदालत में पेश किए गए सबूत यह निष्कर्ष निकालने के लिए काफी हैं कि याचिकाकर्ता के साथ मानसिक और शारीरिक तौर पर क्रूरता की गई।
जस्टिस एमएमएस बेदी और जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल की डिविजन बेंच ने महेंद्रगढ़ की फैमिली कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए महिला के पक्ष में फैसला सुनाया। आपको बता दें कि फैमिली कोर्ट ने इस मामले में महिला की याचिका खारिज कर दी थी।
राहुल गांधी से संबधित वीडियो पर कांग्रेस सख्त, जयपुर में मुकदमा दर्ज, भाजपा को दी चेतावनी
भाजपा के राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर निर्वाचित
जम्मू : ग्रामीणों ने लश्कर के 2 आतंकवादियों को पकड़ पुलिस के हवाले किया
Daily Horoscope