कैथल। अंतर्राज्यीय नशा तस्कर रैकेट के 4 सदस्यों को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। इसमें एक आदतन अपराधी को 20 वर्ष का कारावास व 3
लाख रुपये जुर्माना जबकि शेष तीन को 14-14 वर्ष कारावास व प्रत्येक को एक
लाख 50 हजार रुपये जुर्माना का सजायाब किया गया है। जुर्माना अदा न करने की
सुरत में दोषियों को क्रमश 2 वर्ष व एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना
पडेगा।
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सीआईए-टू पुलिस ने 2 अक्टूबर 2017 की सुबह करीब 3
बजे जींद बाईपास के नजदीक से एक आयशर कैंटर में 330 बोरी चना छिलका के नीचे
छिपाए गये 40 कट्टों से 776 किलोग्राम डोडापोस्त बरामद की गई थी। मध्य
प्रदेश से खरीदे गए नशे को तस्कर पटियाला पंजाब में ले जा रहे थे। आरोपियों ने कबुला कि
एमपी से खरीदी गई नशे की खेप कुम्हार माजरा में प्रगटसिंह के पास
पहुंचानी थी, जहां एमपी से लगभग 15सौ रुपये किलो की दर से खरीदा गया नशा
आगे करीब 3 हजार रुपये किलो के दाम अनुसार लगभग सवा 23 लाख रुपये में बेचा
जाना था।
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