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नाबालिग से रेप के दो दोषियों को 20-20 साल की कैद, 32500 रुपए जुर्माना

kaithal news : 20-20 years imprisonment to Two offenders in case of minor raped - Kaithal News in Hindi

कैथल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुकम सिंह ने एक नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में गांव पाई निवासी दो युवकों को 20-20 साल कैद और प्रत्येक को 32500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्मान न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोनों युवकों को दो मई को दोषी करार देते हुए हिरासत में ले लिया गया था।

शिकायतकर्ता के वकील प्रदीप हरित ने बताया कि गांव पाई निवासी युवक सोनू और सुमित 12 अगस्त 2016 की मध्य रात्रि नाबालिग लड़की का घर से अपहरण कर ले गए थे। दोनों ने खेतों में ले जाकर उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद दोनों युवक लड़की को गांव में उसके घर के पास छोड़ गए, लेकिन लड़की डर के कारण अपने घर नहीं गई और पास लगते गांव भाना में एक मंदिर में जाकर बैठ गई। इसके बाद आरोपियों के परिजन लड़की को गांव भाना से अपने घर ले आए। इस बीच लड़की को गायब देखकर उसके माता-पिता ने उसकी तलाश शुरू की। सुबह होने पर लड़की के परिजनों को पता चला कि उनकी लड़की आरोपी सोनू के घर पर है। उन्होंने 100 नंबर पर पुलिस को फोन किया और पूंडरी पुलिस ने लड़की को सोनू के घर से बरामद कर लिया। लड़की की मेडिकल जांच भी करवाई गई।

पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर 13 अगस्त को दोनों युवकों के खिलाफ धारा 363, 366, 376-डी आईपीसी तथा पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने 47 पेज के फैसले में एडीजे हुकम सिंह ने दोनों युवकों को दोषी पाया और उक्त सजा सुनाई। दोनों को जेल भेज दिया गया है।


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Web Title-kaithal news : 20-20 years imprisonment to Two offenders in case of minor raped
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