गुरुग्राम। प्रद्युम्न मर्डर केस में हरियाणा पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गए बस कंडक्टर अशोक को गुरुग्राम कोर्ट ने जमानत दे दी है। बस कंडक्टर अशोक को कोर्ट ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। ज्ञातव्य है कि इससे पहले पिछली दो सुनवाई में अशोक को जमानत नहीं मिली थी। आज मंगलवार को कोर्ट ने अशोक को जमानत देते हुए कहा कि सीबीआई ने अशोक के खिलाफ कोई सबूत नही दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि किसी के जीवन और मृत्यु का सवाल है इसलिए हम जमानत देते है। अशोक को जमानत मिलने के बाद प्रद्युम्न के पिता ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, उम्मीद है न्याय मिलेगा। सोमवार को गुरुग्राम कोर्ट में आरोपी अशोक की जमानत पर आधे घंटे तक सुनवाई चली।
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सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोपहर तीन बजे तक फैसला सुरक्षित रख लिया। तीन बजे कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अशोक को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। ज्ञातव्य है कि इससे पहले 16 नवंबर को जमानत पर हुई पहली सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने बेल नहीं दी थी और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 नवंबर तय की थी। इस बीच इस केस में एक नया ट्वीस्ट आ गया है।
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