गुरुग्राम, । स्वयंभू गौरक्षक मोनू मानेसर उर्फ
मोहित यादव को हत्या के प्रयास के एक मामले में बुधवार को 14 दिनों की
न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।मोनू गुरुग्राम में हत्या के प्रयास के मामले में चार दिन की पुलिस हिरासत में था।गुरुग्राम
पुलिस ने इस साल फरवरी में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 120
बी, 307 और 201 के तहत पटौदी पुलिस स्टेशन में मोनू के खिलाफ एक अलग मामला
दर्ज किया था।7 अक्टूबर को हरियाणा पुलिस पटौदी में हत्या के प्रयास के मामले में राजस्थान की जेल में बंद मोनू को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी।गुरुग्राम
पुलिस ने 11 सितंबर को नूंह हिंसा के सिलसिले में मोनू को गिरफ्तार किया
था और स्थानीय अदालत में पेश किए जाने के बाद, राजस्थान पुलिस ने उसे दो
मुस्लिम युवकों - नासिर और जुनैद की हत्या के मामले में प्रोडक्शन रिमांड
पर ले लिया।तब से मोनू राजस्थान की भरतपुर जेल में बंद था।पटौदी
कोर्ट ने भरतपुर जेल अधीक्षक को मोनू को 25 सितंबर को कोर्ट में पेश करने
का आदेश दिया था, लेकिन वारंट आने तक मोनू को भरतपुर से अजमेर जेल में
ट्रांसफर कर दिया गया था. इसके चलते 25 सितंबर को हरियाणा पुलिस मोनू को
पटौदी कोर्ट में नहीं ला सकी।इसके बाद हरियाणा पुलिस ने दोबारा कोर्ट से 7 अक्टूबर के लिए मोनू का प्रोडक्शन वारंट मांगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
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