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हरियाणा सरकार ने बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना दोबारा शुरू की

Haryana Governments electricity bill surcharged amnesty scheme - Gurugram News in Hindi

गुरूग्राम। हरियाणा के बिजली उपभोक्तओं के लिए बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना को दोबारा शुरू की है ताकि ऐसे उपभोक्ता जिनके बिजली बिल बकाया हैं और जो किसी कारणवश पहले इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए थे, वे बिना सरचार्ज के अपने बकाया बिजली बिल एकमुश्त या आसान छः किश्तों में जमा करवा सकें। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम गुरूग्राम के सिटी डिविजन के कार्यकारी अभियन्ता रंजन राव ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि सरचार्ज माफी योजना-2017 तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है तथा 31 मई, 2017 तक प्रभावी रहेगी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में 2 किलोवाट लोड़ तक के घरेलू व व्यवसायिक उपभोक्ताओं और शहरी क्षेत्र के 2 किलोवाट लोड़ तक के घरेलू उपभोक्ता, जिनका कनैक्शन कटा हुआ है, पर लागू होगी।
उन्होंनेने कहा कि वर्ष 2016 में भी राज्य सरकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को मुख्यधारा में लाने हेतु बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना लागू की गई थी, जिसके उत्साहजनक परिणाम रहे थे। परंतु 2016 की योजना के दौरान नोटबंदी में नकदी की कमी के चलते काफी उपभोक्ता चाह कर भी इस योजना का लाभ नहीं ले सके थे। प्रदेश के ऐसे उपभोक्ताओं की मांग पर सरचार्ज माफी योजना 2017 को शुरु किया जा रहा है। इस योजना के तहत जो उपभोक्ता बिजली के बिल की मूल राशि एकमुश्त अथवा किश्तों में अदा करेंगे, उन की सरचार्ज राशि फ्रीज कर दी जाएगी।

पहले साल में छरू बिल जमा कराने के बाद सरचार्ज की 40 प्रतिशत राशि माफ कर दी जाएगी, जबकि दूसरे साल में बिलों की पूरी अदायगी करने के बाद सरचार्ज की 30 प्रतिशत राशि माफ कर दी जाएगी। तीसरे साल में बिलों की पूरी अदायगी के बाद शेष सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। यदि उपभोक्ता योजना को अपनाने के बाद लगातार तीन बिजली बिलों की अदायगी में चूक करता है तो उसका बाकी बचा हुआ सरचार्ज माफ नहीं किया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनैक्शन कटे हुए हैं, उन्हें मूलधन एकमुश्त जमा करवाने पर या पहली किश्त की अदायगी करने के पश्चात् नया कनैक्शन दे दिया जाएगा।

यदि किसी घर का पुराना कनैक्शन जो बाप-दादा के नाम से चल रहा था और बिल ना भरने के कारण कट गया है तथा सम्पत्ति के कई हिस्सेदार हैं, ऐसे में घर का कोई सदस्य नया कनैक्शन लेना चाहता है, तो उसको सारी मूल राशि व सरचार्ज देना होता है चाहे सम्पत्ति में उसका हिस्सा कम ही क्यों न हो। ऐसे उपभोक्ताओं की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए इस योजना में प्रावधान किया गया है कि उपभोक्ताओं को नया कनैक्शन अपने हिस्से की मूल राशि देकर ही दे दिया जायेगा। यदि कोई उपभोक्ता उप-मण्डल अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह सम्बंधित कार्यकारी अभियन्ता के पास अपील कर सकता है। इस अपील पर तीन कार्य दिवसों के अन्दर-अन्दर निर्णय होगा।

इस योजना से न केवल विभाग का वित्तीय घाटा पूरा होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को अपने नाम बकायादारों की सूची से निकालने में सहायता भी मिलेगी। साथ ही उन्होंने प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि जिन उपभोक्ताओं के बिल बकाया हैं, वो इस योजना में शामिल होकर राज्य में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लक्ष्य को साकार करने में सहायक बनें और सरकार की अन्य योजनाओं का भी लाभ लें।

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Web Title-Haryana Governments electricity bill surcharged amnesty scheme
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