गुरुग्राम/चंडीगढ़। हरियाणा के गुरुग्राम नगर निगम की सीमा बैंक्वेट हॉल या मैरिज पैलेस जो 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करेंगे, उन्हें नगर निगम एक अप्रैल से सील करेगा। इस बारे में सभी बैंक्वेट हॉल और मैरिज पैलेस संचालकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इस संबंध में निगम के प्रवक्ता ने बताया कि नगर निगम गुरुग्राम की सीमा के भीतर 76 बैंक्वेट हॉल संचालित किए जा रहे हैं। इन पर नगर निगम गुरुग्राम का करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। बैंक्वेट हॉल, मैरिज पैलेस संचालकों को नगर निगम द्वारा कई बार प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने का मौका दिया गया है, लेकिन अब 31 मार्च तक का उन्हें आखिरी मौका देते हुए नोटिस जारी किए हैं। अगर वे अब भी प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल से नगर निगम द्वारा सीलिंग की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बैंक्वेट हॉल/मैरीज पैलेस संचालकों को एक पॉलिसी के तहत नियमित करने का पूर्व में एक मौका दिया गया था। उस दौरान केवल एक बैंक्वेट हॉल ही नियिमत करवाया गया था। अब नगर निगम द्वारा नियमितीकरण पॉलिसी को एक बार दुबारा से शुरू करने का अनुरोध किया जा रहा है कि बैंक्वेट हॉल संचालकों को 3 माह का और आखिरी मौका दिया जाए, ताकि वे बैंक्वेट हॉल, मैरिज पैलेस को नियमित करवाने के लिए आवेदन कर सकें। इसके बाद जो बैंक्वेट हॉल, मैरिज पैलेस नियमित नहीं होंगे, उन्हें हटा दिया जाएगा।
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