गुरुग्राम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की अध्यक्षता में शनिवार को जिला लोक परिवाद निवारण समिति की बैठक हुई। बैठक में हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह भी उपस्थित थे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि जिस वृद्ध व्यक्ति के पास उसकी आयु प्रमाणित करने के लिए कोई भी दस्तावेज नहीं हैं और वह स्वयं को पेंशन का हकदार मानता है तो ऐसे व्यक्तियों की आयु को मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। बैठक में ऐसा ही एक मामला रखा गया था, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि वह राज मिस्त्री का काम करता था अब उसके हाथ खराब होने के कारण तथा वृद्ध अवस्था के चलते वह काम नहीं कर सकता है। उसके पास अपनी आयु प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बैठक में बताया कि यदि किसी व्यक्ति के पास उसकी आयु का प्रमाण नहीं है तो विवाहित व्यक्ति के मामले में उसके बच्चों की आयु को आधार बनाया जाता है और अविवाहित व्यक्ति के मामले में ही मेडिकल बोर्ड से राय ली जाती है। मुख्यमंत्री ने मौके पर आदेश दिए कि विवाहित व्यक्तियों के मामले में भी मेडिकल बोर्ड की राय लेकर पेंशन दी जाए।
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