गुरुग्राम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की अध्यक्षता में शनिवार को जिला लोक परिवाद निवारण समिति की बैठक हुई। बैठक में हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह भी उपस्थित थे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
बैठक में नगर निगम के गांव चैमा में भूमि की अवैध बिक्री व मकानों के निर्माण के संबंध में रखी गई शिकायत पर मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि अतिक्रमित भूमि को छुड़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में यदि कोई दोषी होगा तो कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस भूमि के मामले पर शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक की अगुवाई में तीन सदस्यों की एक समिति गठित करने के आदेश दिए, जो इसका निर्णय कर अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शिकायकर्ता द्वारा दिए गए 10 लाख रुपए के चेक को भी वापस कर दिया जाए।
एक अन्य शिकायत जिसमें गांव भोडा-कलां की भूमि पर अवैध तरीके से कॉलोनी बनाकर प्लॉट काटने की शिकायत थी, पर संबंधित अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस मामले में दो बार तोड़फोड़ की गई है। जिला के ऐसे गांव जहां पर अवैध निर्माण विकसित होने की संभावना है, उन गांवों की सूची भेजते हुए उनमें हरियाणा शहरी क्षेत्र के विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 7ए के तहत अधिसूचना करवाने के लिए विभाग के निदेशक को आग्रह किया गया है। उसके बाद इन गांवों में भी रजिस्ट्री के लिए एनओसी की आवश्यकता होगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में 7ए की अधिसूचना के तहत एनओसी लेकर ही रजिस्ट्री करवाई जाए।
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