गुरुग्राम। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (GMDA) अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति देने के मामलों पर कार्यवाही करेगा। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा विधानसभा में हाल ही सम्पन्न हुए अपने सत्र में जीएमडीए बिल को पारित किया है।
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उन्होंने कहा कि जिला नगर योजनाकार गुरुग्राम और उसके स्टाफ को जीएमडीए के साथ अटैच करने के आदेश जारी किए हैं। इसलिए अब वर्ष 2017 के अध्यादेश संख्या 2 की धारा 15 के अनुसार जीएमडीए ने अपने अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति देने के मामलों पर कार्यवाही करनी है।
उन्होंने कहा कि जीएमडीए को वर्ष 2017 के अध्यादेश की धारा 15 को प्रभाव में लाने और नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग कार्यालय से जीएमडीए के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले भूमि उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित मामलों का रिकार्ड एकत्रित करने के लिए अपना स्टाफ तैनात करने के लिए भी अलग से कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।
इसके दृष्टिगत यह आदेश दिए गये हैं कि जीएमडीए को हस्तांतरण (शिफ्टिंग के लिए) भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति देने के मामलों का समस्त रिकार्ड और इससे जुड़े मामलों को व्यवस्थित किया जाए। उन्होंने बताया कि जीएमडीए के अधिकारियों को रिकार्ड हस्तांतरित करने के लिए एक उचित प्रक्रिया को अपनाया जाएगा।
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