गुरुग्राम । हरियाणा राजस्व विभाग ने हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करके कथित रूप से जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए दो तहसीलदारों को निलंबित कर दिया है। जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया है, उनमें वजीराबाद तहसील के मनीष कुमार और गुरुग्राम तहसील के जिवेंद्र कुमार शामिल हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
यह निलंबन आदेश हरियाणा के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के वित्त आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने जारी किया। दरअसल, दोनों तहसीलदारों ने कथित रूप से बिना अनिवार्य अनापत्ति सर्टिफिकेट प्राप्त किए प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कर दिया।
कोरोनावायरस महामारी के दौरान, यह पाया गया है कि बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 का उल्लंघन करके कर दिया गया।
आदेश के अनुसार, "जिवेंदर सिंह को चरखी दादरी के उपायुक्त कार्यालय और मनीष कुमार को यमुनानगर के उपायुक्त कार्यालय भेज दिया गया है। निलंबित राजस्व अधिकारी नोटिस दिए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।"
--आईएएनएस
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