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गुरूग्राम: मुख्य सिपाही हरविन्द्र सिंह को रिश्वत लेने पर 7 साल कैद और जुर्माना

Gurugram: Head Constable Harvinder Singh sentenced to 7 years in prison and a fine for accepting a bribe - Gurugram News in Hindi

चंडीगढ़। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB), गुरूग्राम ने भ्रष्टाचार मामले में आरोपी मुख्य सिपाही हरविन्द्र सिंह, पुलिस चौकी डहीना, जिला गुरूग्राम को 7 वर्ष की कैद और 20,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सजा आज अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रेवाड़ी द्वारा दी गई। मामला वर्ष 2018 का है। शिकायतकर्ता ने ACB गुरूग्राम को बताया था कि उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। डी.डी.आर. (डायलॉग डेली रजिस्टर) दर्ज कराने के एवज में आरोपी सिपाही हरविन्द्र सिंह ने 3,000 रुपये नकद रिश्वत की मांग की। शिकायत पर ACB ने आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस मामले में 1 दिसंबर 2018 को आरोपी के खिलाफ चालान न्यायालय, रेवाड़ी में दाखिल किया गया था। अब ट्रायल के उपरांत अदालत ने आरोपी को धारा 7 और 13 पी.सी. एक्ट के तहत सजा सुनाई है।

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Web Title-Gurugram: Head Constable Harvinder Singh sentenced to 7 years in prison and a fine for accepting a bribe
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