फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी लाल बहादुर तत्कालीन पटवारी हल्का भूना को दोषी करार देते हुए धारा 7 पी.सी. एक्ट, 1988 के तहत 4 साल की सजा के साथ 10,000/-रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्रकरण के मुताबिक शिकायतकर्ता अनिल कुमार निवासी भूना जिला फतेहाबाद द्वारा 6 दिसंबर 2021 को एसीबी हिसार मे दी गई शिकायत में आरोप लगाया था कि लाल बहादुर पटवारी हल्का भूना द्वारा उसके मकान की डीड राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की एवज में उससे 1000/-रूपए बतौर रिश्वत की मांग की जा रही है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
शिकायत पर कार्यवाही करते हुए 6 दिसंबर 2021 को एसीबी हिसार टीम द्वारा आरोपी लाल बहादुर, तत्कालीन पटवारी हल्का भूना को शिकायतकर्ता अनिल कुमार से 1,000/-रू. (एक हजार रू.) नगद बतौर रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो गिरफतार किया गया था।
आरोपी लाल बहादुर तत्कालीन पटवारी उपरोक्त के विरूद्व अभियोग धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार मे दर्ज किया गया था।
एसीबी हिसार द्वारा अभियोग की तफतीश पूर्ण करने उपरान्त 3 फरवरी 2021 को उपरोक्त आरोपी लाल बहादुर तत्कालीन पटवारी के विरूद्ध धारा 7 पी.सी. एक्ट, 1988 के तहत चालान ( चार्जशीट) अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायाधीश, फतेहाबाद में दिया गया था।
- खासखबर नेटवर्क
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