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फरीदाबाद की चार कालोनियों की जमीन को अधिग्रहण से मुक्त किया, ले सकेंगे पट्‌टे

Four colonies of Faridabad land acquitted from acquisition, lease will be able to take - Faridabad News in Hindi

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हजारों भू-मालिकों की चिरलम्बित मांग को पूरा करते हुए दादुपुर नलवी नहर की डिनोटिफाइड जमीन की तर्ज पर फरीदाबाद की पूरी तरह से बसी हुई चार कॉलोनियों नामत: त्रिखा कॉलोनी, भारतीय कॉलोनी, रघुबरी कॉलोनी तथा शिव कॉलोनी के कुछ हिस्से की 60.57 एकड़ जमीन भू-मालिकों को वापिस लौटाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने यह स्वीकृति हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 20 वर्ष पूर्व अधिगृहीत की गई जमीन के मामले में गुलशन मलिक बनाम अन्य द्वारा वर्ष 1995 की दायर याचिका 15546 के मद्देनजर हरियाणा भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 के हरियाणा संशोधित 2017 अधिनियम के भूमि अधिग्रहण में निष्पक्ष मुआवजा एवं पारदर्शी अधिकारों की धारा 101ए के प्रावधानों के तहत प्रदान कर इसे डिनोटिफाइड करने को कहा है। उन्होंने बताया कि इसके फलस्वरूप कोई भी इच्छुक व्यक्ति या भू-मालिक, जिनको यह भूमि वापिस की जानी है। इस अधिसूचना के मूल राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर-अंदर भूमि अधिग्रहण अधिकारी को लिखित में अपने दावे प्रस्तुत करने होंगे ताकि भूमि की वापसी की प्रक्रिया तथा दावों का निर्णय नियमानुसार किया जा सके।

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Web Title-Four colonies of Faridabad land acquitted from acquisition, lease will be able to take
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