चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने अंतिम विकास योजना,
फरीदाबाद, 2031 ईस्वी में नए काटे गए सैक्टरों में दीन दयाल जन आवास योजना -
सस्ती प्लॉटिड आवास नीति 2016 के तहत लाइसेंस देने के लिए आवेदन आमंत्रित
किए हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
नगर एवं ग्राम आयोजना
विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा
शहरी क्षेत्रों का विकास एवं विनियमन अधिनियम 1975 के प्रावधानों के तहत 90
दिनों की अवधि के भीतर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि 14 मार्च, 2018 को इस योजना के
प्रकाशन के बाद कुछ लाइसेंस आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। नीति मानदंडों के
अनुसार नए आवेदन प्राप्त होने के उपरांत अब तक प्राप्त सभी ऐसे आवेदनों पर
भी विचार किया जाएगा। इच्छुक कंपनियां, पार्टियां और व्यक्ति अंतिम विकास
योजना, फरीदाबाद, 2031 ईस्वी में नए काटे गए सैक्टरों में दीन दयाल जन आवास
योजना के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए महानिदेशक, नगर एवं ग्राम
आयोजना विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को
कार्यावधि के दौरान आवेदन जमा कर सकते हैं।
उन्होंने
बताया कि किसी भी स्पष्टीकरण के लिए वरिष्ठï नगर आयोजक, फरीदाबाद और जिला
नगर आयोजक मुख्यालय से कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है।
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