चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार ने 16 दिसंबर को होने वाले पांच नगर निगमों के मेयर और सभी वार्डों के सदस्यों तथा दो नगरपालिकाओं के आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए पालिका चुनावों के कार्य से जुड़े अधिकारियों या कर्मचारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति पर चुनाव परिणामों की घोषणा तक प्रतिबंध लगा दिया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 22 नवंबर, 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार पांच नगर निगमों नामत: हिसार, रोहतक, यमुनानगर, पानीपत और करनाल के मेयर और सभी वार्डों के सदस्यों तथा दो नगरपालिकाओं-जाखल मंडी (फतेहाबाद) और पुंडरी (कैथल) के आम चुनाव 16 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे और इनके परिणाम 19 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। तदनुसार, हरियाणा सरकार ने इन चुनावों के कार्य से जुड़े अधिकारियों या कर्मचारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति पर चुनाव परिणामों की घोषणा तक प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, जहां ऐसा करना अनिवार्य होगा वहां हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।
मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों, बोर्डों और निगमों के मुख्य प्रशासकों, प्रदेश के मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को इस आशय का एक पत्र जारी किया गया है।
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