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पेंशन लेने के लिए आधार से अपडेट करा कर खाते से लिंक कराए

To get a pension, update on the basis with the basis of the link. - Chandigarh News in Hindi

चण्डीगढ़। हरियाणा सरकार ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जिन सामाजिक सुरक्षा पैंशनधारकों की अगस्त मास की पेंशन आधार संख्या दर्ज न होने, गलत दर्ज होने, दो या उससे अधिक बार दर्ज होने आदि जैसे कारणों से खातों में नहीं पहुंच पाई है तो वे 18 सितम्बर से 29 सितम्बर, 2017 तक अपने मूल आधार कार्ड तथा उसकी स्पष्ट फोटो प्रति के साथ अपने खंड या एम.सी. कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे पैंशनधारकों को अपने खंड या एम.सी. कार्यालय में इस कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारी से मूल आधार कार्ड की जांच करवाकर उसकी फोटो प्रति पर अपनी पेंशन आईडी संख्या का उल्लेख करते हुए अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाकर देना होगा ताकि उनकी आधार संख्या दर्ज की जा सके या इसे दुरूस्त किया जा सके। आधार संख्या सही दर्ज होने के बाद उनकी पेंशन बकाया पेंशन राशि सहित जारी कर दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि यदि किसी कारण से कोई लाभपात्र 18 से 29 सितम्बर तक संबंधित खंड या एमसी कार्यालय में नहीं पहुंच पाता है तो वह 3 अक्तूबर से 31 अक्तूबर, 2017 तक संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जाकर अपनी आधार संख्या को दर्ज या दुरूस्त करवा सकता है। यदि लाभार्थी द्वारा 31 अक्तूबर तक आधार संख्या दर्ज नहीं करवाई जाती या सही नहीं करवाई जाती तो उसका नाम लाभपात्रों की सूची से काट दिया जाएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि कुछ लाभपात्रों के खाते बंद, गलत, अवरूद्घ एवं निष्क्रिय पाए गए हैं जिनकी पेंशन राशि बैंकों द्वारा विभाग को वापस भेज दी जाती है । इसलिए लाभार्थी अपना बैंक खाता चालू रखें अन्यथा भविष्य में ऐसे खातों को बंद कर दिया जाएगा।

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Web Title-To get a pension, update on the basis with the basis of the link.
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