चण्डीगढ़। हरियाणा के राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि सम्बन्धित भूमि अधिग्रहण समाहर्ताओं (कलेक्टर) के अधिकार में भूमि-अधिग्रहण मुआवजा, जहां कोई विवाद नहीं है, अवार्ड की घोषणा के तुरन्त बाद वितरित किया जाना चाहिए ताकि भू-मालिकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
कैप्टन अभिमन्यु आज यहां भूमि अधिग्रहण अधिनियम,1894 तथा पहली जनवरी, 2014 से लागू नये आरएफसीटीएलएआरआरएक्ट, 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण मुआवजे के वितरण की समीक्षा के लिए बुलाई गई एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि संदर्भ न्यायालयों या प्राधिकरण के लिए, बढ़े हुए मुआवजा उपलब्ध करवाने के प्रयास भी किए जाने चाहिए। बैठक में इस बात पर भी बल दिया गया कि अवार्ड के तुरन्त बाद अधिग्रहित भूमि का इंतकाल दर्ज और स्वीकृत करवाया जाना चाहिए ताकि भू-अभिलेख का उचित रिकॉर्ड रखने के साथ-साथ धोखाधड़ीपूर्ण तबादलों और अतिक्रमणों से बचा जा सके।
उन्होंने विभाग को ऊपर वर्णित सभी मुद्दों के सम्बन्ध में एक प्रोफार्मा में उचित डाटा जुटाने के भी निर्देश दिए। बैठक में लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें),जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई एवं जल संसाधन, उद्योग एवं वाणिज्य, बिजली विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/वित्तायुक्त/ प्रशासकीय सचिव, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक और राष्टï्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी भी उपस्थित थे।
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