चण्डीगढ़ । हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन की अवधि के दौरान 20 अप्रैल, 2020 से पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 एवं 18 के तहत शुरू की जाने वाली सम्पत्ति पंजीकरण जैसी सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में समेकित संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि जन साधारण के समक्ष आ रही कठिनाइयों को कम किया जा सके। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने तहसील / उप तहसील में प्रत्येक कार्यदिवस को पांच-पांच मिनट के अंतर के साथ 24 डीड्स के पंजीकरण की सीमा निर्धारित की है ताकि सामाजिक दूरी बनाई रखी जा सके और अधिक भीड़ भी न हो।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में संपत्ति हस्तांतरण से संबंधित पंजीकरण, राजस्व रिकॉर्ड एवं पंजीकरण डीड की प्रतियों की अदायगी, म्यूटेशन की प्रविष्टि एवं सत्यापन, शपथ पत्रों का सत्यापन तथा अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग एवं ओबीसी, आवास, अधिवासी एवं आय जैसे विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य 20 अप्रैल, 2020 से शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि चूंकि तहसीलदार (सब रजिस्ट्रार) और नायब तहसीलदार (ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार) वर्तमान परिस्थितियों में आपदा प्रबंधन से संबंधित दायित्वों का निर्वहन भी कर रहे हैं इसलिए निर्णय लिया गया है कि यह कार्य सभी कार्य दिवसों को सायं चार बजे से पांच बजे तक किया जाएगा। इसीप्रकार, विक्रय कार्यों के पंजीकरण आदि से संबंधित कार्य केवल कार्यदिवसों में बाद दोपहर 2.00 बजे से सायं 4.00 बजे के बीच किए जाएंगे।
प्रवक्ता ने बताया कि यदि निष्पादक और जिसके पक्ष में बिक्री डीड की जा रही है, के पास उसका आधार कार्ड या सरकार द्वारा जारी किया गया कोई फोटो पहचान पत्र है तो लम्बरदार या अधिवक्ता को गवाह के रूप में उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं होगी। शपथ पत्र और जाति प्रमाण पत्र के साक्ष्यांकन के मामले में भी ऐसा ही होगा।
उन्होंने बताया कि आवेदकों को ऑन-लाइन अपॉइंटमेंट लेकर आना होगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके और तहसीलों एवं उप-तहसीलों में अधिक भीड़ इक_ïी न हो। ऑन-लाइन अपॉइंटमेंट उनके लिए अपने आवास से संबंधित तहसील या उप-तहसील में आने-जाने के लिए पास का कार्य भी करेगी। ऑन-लाइन अपॉइंटमेंट केवल विक्रेता/हस्तांतरण करने वाला या जीपीए / एसपीए, जैसा कि मामला हो, द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा ली जा सकती है, जिसके पक्ष में डीड की जानी है। उन्होंने बताया कि किसी भी अधिवक्ता, डीड राइटर या सम्पत्ति सलाहकार आदि को अग्रिम ऑन-लाइन अपॉइंटमेंट नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सब रजिस्ट्रार / ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करेंगे कि बिक्री डीड्स में समस्त राशि की अदायगी ऑन-लाइन या चेक / बैंकर्स चेक / डीडी के माध्यम से हो और नकद लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि संशोधित दिशा-निर्देश जिला प्रशासन द्वारा सीमांकित कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होंगे। इसके अलावा, यदि कोई नया क्षेत्र कंटेनमेंट ज़ोन की श्रेणी में शामिल होता है तो उस क्षेत्र में कंटेनमेंट के रूप में उसके वर्गीकरण के समय तक की सभी गतिविधियां रोक दी जाएंगी परन्तु केन्द्र सरकार के दिशानिर्देश के तहत विशेष रूप से अनुज्ञेय गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में प्रभावित व्यक्ति या व्यक्तियों के 14 दिन की क्वारन्टीन अवधि पूरा होने के बाद यदि उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया जाता है तो संशोधित दिशानिर्देश लागू होंगे और इन गतिविधियों को किया जा सकेगा।
प्रवक्ता ने बताया कि सभी उपायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्य कोविड-19 और लॉकडाउन से संबंधित भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाएं और सामाजिक दूरी बनाए रखने की शर्तों का उल्लंघन न हो। सामाजिक दूरी बनाए रखने व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तहसील एवं उप-तहसील कार्यालयों में उचित पुलिस व्यवस्था की जाएगी।
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