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मतदाता सूची में शामिल व्यक्ति ही कर सकता है मताधिकार का प्रयोग

चंडीगढ़। हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्र जीत ने कहा कि जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, केवल वही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास एपिक नहीं है तो वह आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तथा वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टिवटर, फेसबुक और व्हाटसएप पर कुछ ऐसे संदेश फैलाए जा रहे हैं, जो बिल्कुल झूठे और गुमराह करने वाले है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज के दावों पर विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि ‘दि रिप्रेसेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, 1950’ और ‘दि रिप्रेसेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, 1951’ दोनों ही अधिनियमों में धारा 49ए है ही नहीं, जिसका दावा वायरल मैसेज में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में नियम 49ए है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के डिजाइन को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में नियम 49जे के तहत पहचान को चुनौती दी जा सकती है। नियम के अनुसार, जब कोई व्यक्ति मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए आता है और पोलिंग एजेंट को उस मतदाता पर कोई संदेह होता है तो पोलिंग एजेंट उस मतदाता की पहचान को चुनौती दे सकता है। इसके लिए पोलिंग एजेंट को सबसे पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास 2 रुपये नकद में जमा करवाने होंगे। जांच के बाद अगर पोलिंग एजेंट का दावा सही पाया जाता है तो उस व्यक्ति को वोट देने से रोक दिया जाएगा और यदि दावा गलत पाया जाता है तो व्यक्ति को वोट देने की अनुमति दे दी जाएगी और पोलिंग एजेंट द्वारा जमा करवाए गए 2 रुपये की नकद राशि जब्त कर ली जाएगी।

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Web Title-The person involved in the voter list can use the franchise
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