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कांग्रेस से भाजपा में आई विधायक किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की मांग खारिज

The demand to cancel the membership of MLA Kiran Chaudhary who joined BJP from Congress was rejected - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने तोशाम से विधायक किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने संबंधी कांग्रेस की मांग को खारिज कर दिया है। यह मांग विधानसभा के ‘दल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता नियम, 1986’ की कसौटियों पर खरी नहीं उतरी, जिसके कारण तकनीकी आधार पर इसे निरस्त कर दिया गया। विधानसभा सचिवालय ने वीरवार को संबंध में कांग्रेस नेताओं को अवगत करवा दिया। गौरतलब है कि विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक भारत भूषण बत्रा और विधायक दल के उपनेता आफताब अहमद की ओर से गत 19 जून को विधायक किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस भेजा गया था। इसके 6 दिन बाद उन्होंने एक रिमाइंडर भी भेजा। विधानसभा सचिवालय की ओर से स्पष्ट किया गया कि इस प्रकार की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के सम्मुख याचिका दायर की जाती है, जबकि कांग्रेस नेताओं ने मात्र एक नोटिस भेजकर किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की मांग की।
दल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता नियम, 1986 में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि किसी विधायक की सदस्यता खत्म करने की मांग वाली याचिका पर याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और दलीलों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के भाग 5 में निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाएगा। इसके साथ ही याचिका के प्रत्येक अनुलग्नक पर भी याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इस पर भी याचिका के समान तरीके से सत्यापित किया जाएगा।
इन नियमों के नियम 7 के उपभाग 2 में कहा गया है कि यदि याचिका नियम 6 की कसौटियों पर खरा नहीं उतरती तो विधानसभा अध्यक्ष इसे खारिज कर देंगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कांग्रेस नेताओं की ओर से प्राप्त नोटिस का विशेषज्ञों से परीक्षण करवाया है। इस दौरान पाया गया कि यह यह नोटिस नियमों की कसौटियों पर खरा नहीं उतर पा रहा है।
कांग्रेस की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया था कि किरण चौधरी 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के टिकट पर भिवानी जिले के तोशाम निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुईं और 18 जून 2024 को उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके अगले दिन 19 जून को वे भाजपा में शामिल हो गईं। कांग्रेस नेताओं ने किरण चौधरी की ओर से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे गए इस्तीफे की प्रति भी साथ संलग्न की।
कांग्रेस की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया कि संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(1)(ए) के अनुसार अगर किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित सदस्य स्वेच्छा से पार्टी छोड़ देते हैं तो वे सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाते हैं। उन्होंने मांग की कि किरण चौधरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुकी हैं, ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए।

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Web Title-The demand to cancel the membership of MLA Kiran Chaudhary who joined BJP from Congress was rejected
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