चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने ग्रुप-सी सेवा के सदस्यों के रजिस्टर क-॥ से एचसीएस (कार्यकारी शाखा) की भर्ती के लिए चयन प्रणाली को और अधिक तर्कसंगत एवं पारदर्शी बनाने के मद्देनजर हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। नए नियमों को हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संशोधन नियम, 2018 कहा जाएगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
संशोधन के अनुसार, रजिस्टर क-॥ से उम्मीदवारों के चयन के लिए, आयोग ग्रुप-सी सेवा के पात्र सदस्यों में से आवेदन आमंत्रित करेगा, जिन्हें निर्धारित फॉर्म-। में विभागाध्यक्षों द्वारा अपने प्रशासनिक सचिवों के माध्यम से आयोग को भेजा जाएगा। आवेदन के साथ अनुशंसित प्राधिकरणों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर), ग्रेडिंग और सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र की समरी भी भेजी जानी होगी।
ग्रुप-सी सेवा के केवल ऐसे सदस्य का नाम उप-नियम (1) के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया जाएगा, जिन्होंने आठ साल की निरंतर सरकारी सेवा पूरी की है, संबंधित अधिकारियों द्वारा नाम प्रेषित करने की तारीख से तुरन्त पहले नवंबर के पहले दिन 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो, उसके विरूद्घ अनुशासनात्मक कार्यवाही न की जा रही हो, जिसके खिलाफ कार्रवाई पर विचार नहीं किया जा रहा हो और सतर्कता कोण से स्पष्ट हो और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो।
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