- पहले केवल 60 किलोमीटर तक बनते थे पास
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चंडीगढ़। हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने घोषणा की कि प्रदेश के सरकारी एवं मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अब बस-पास की सुविधा को 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 150 किलोमीटर कर दिया है।
राज्य में स्थित ऐसे स्कूल/कॉलेज/संस्थानों में पढ़ने वाले राज्य के सभी छात्रों को रियायती बस पास जारी किए जाएंगे, जो संस्थान राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं/राज्य में किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड से संबद्ध हैं। सरकार के इस निर्णय से प्रदेशभर के लाखों छात्र लाभान्वित होंगे , इस निर्णय को छात्रों के हित में लिया गया एक बहुत बड़ा फ़ैसला माना जा रहा है।
परिवहन मंत्री ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा शैक्षणिक संस्थान से अधिकतम 150 किलोमीटर की सीमा तक बस-पास जारी किए जाएंगे, जो कि पहले केवल 60 किलोमीटर तक ही जारी होते थे। यह बस-पास स्कूल/कॉलेज/संस्था प्राधिकारियों की संस्तुति पर छमाही आधार पर जारी किए जाएंगे।
उधर , परिवहन विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार जो भी स्कूल/कॉलेज/संस्था आदि अपने छात्रों का बस -पास बनवाना चाहता है उनको अपने संस्थान का मान्यता/संबद्धता प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति सहित छात्रों की सूची संबंधित रोडवेज डिपो को उपलब्ध करवाना होगा। यह प्रमाण -पत्र किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। बाद में जाँच -पड़ताल करके डिपो के महाप्रबंधक या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा सूची के अनुसार बस-पास जारी किए जाएंगे।
विभागीय पत्र में यह भी कहा गया है कि बस-पास का डिजाइन/प्रारूप वही रहेगा, हालांकि, सरल-पहचान के लिए पास का रंग बदला जा सकता है।
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