चंडीगढ़। सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल ने कहा कि राज्य के सहकारी बैंक एवं पैक्स खरीफ सीजन-2023 के दौरान किसानों को दिए जाने वाले अल्प अवधि फसली ऋण की 4 प्रतिशत ब्याज राशि तुरन्त प्रभाव से किसानों के खाते में भिजवाएं।
सहकारिता मंत्री ने कहाकि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पैक्स के माध्यम से किसानों को 3 लाख रुपए तक की राशि 7 प्रतिशत ब्याज पर अल्प अवधि फसली ऋण के रूप में मुहैया करवायी जाती है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने बताया कि जो किसान इस फसली ऋण का समय पर भुगतान करते हैं उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत व राज्य सरकार की तरफ से 4 प्रतिशत ब्याज की राशि सब्सिडी के रूप में दी जाती है। इस प्रकार किसानों से इस ऋण राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता।
सहकारिता मंत्री ने कहाकि इस वर्ष खरीफ 2023 के दौरान पैक्स द्वारा समय पर भुगतान करने वाले किसानों के खाते से राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 4 ब्याज की राशि काट ली गई। लेकिन सरकार के संज्ञान में आते ही तुरंत प्रभाव से राज्य के सभी सहकारी बैंकों को यह ब्याज की राशि किसानों के खाते में भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
डा. बनवारी लाल ने कहा कि सरकार द्वारा फसली ऋण की 4 प्रतिशत ब्याज राशि बतौर सब्सिडी वहन करने के लिए पत्र जारी कर सभी पैक्स को भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सदैव किसानों के हित में कार्य कर रही है। इससे पहले गत दिनों बिजली निगमों द्वारा नलकूप कनैक्शनों पर चोरी के मामले में बढ़ाई गई जुर्माना राशि को भी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने तुरंत प्रभाव से वापिस ले लिया।
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