चंडीगढ़। कोरोनावायरस को पैर पसारने के उपायों के तहत हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को राज्य में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लगाने की घोषणा की। सरकार के इस फैसले के बाद एक स्थान पर पांच से अधिक लोग जमा नहीं हो सकेंगे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और आला पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में धारा 144 को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं।
हरियाणा में कोरोना के अब तक कुल 14 मामले पाए गए हैं। इनमें तीन भारतीय और 14 विदेशी नागरिक हैं।
हरियाणा रोडवेज ने इस बीच कहा है कि वह 22 मार्च को प्रधानमंत्री द्वारा बुलाए गए जनता कर्फ्यू का समर्थन करते हुए सुबह 7 से रात नौ बजे तक अपनी सेवाएं बंद रखेगी।--IANS
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