चंडीगढ। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को रेयान न्यासियों की गिरफ्तारी पर सात अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी है। रेयान इंटरनेशनल स्कूल के ट्रस्टी अगस्टाइन एफ पिंटो, उसकी पत्नी ग्रेस और पुत्र रेयान ने हरियाणा के गुरुग्राम स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में सात वर्षीय मासूम प्रद्युम्न की निर्मम हत्या के मामले में अग्रिम जमानत के लिए पंजाब एवं चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का रुख किया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए सात अक्टूबर की तारीख दी और तब तक इन लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। हरियाणा पुलिस पहले इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने प्रद्युम्न के परिजनों की मांग पर मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया।
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