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राइट टू सर्विस एक्टः पशुपालन एवं डेयरी विभाग की तीन सेवाओं में संशोधन, दो नई सेवाएं भी अधिसूचित

Right to Service Act: Amendments in three services of Animal Husbandry and Dairy Department, two new services also notified - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार विभाग की 31 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना में संशोधन किया है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से, पूर्व में अधिसूचित तीन सेवाओं में संशोधन किया गया है और दो नई सेवाएं जोड़ी गई हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। अब स्वदेशी पशुधन (देसी गाय) के संरक्षण एवं विकास तथा मुर्राह विकास योजना से संबंधित सेवा 180 दिनों में प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, हाई-टेक डेयरी इकाइयों की स्थापना तथा अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों को पशुधन इकाइयों की स्थापना के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की योजना के लिए 100 दिनों की समय-सीमा तय की गई है। अधिसूचना में क्रम संख्या 4 के बाद दो नई सेवाएं जोड़ी गई हैं। इनमें सूकर, भेड़ तथा बकरी इकाइयों की स्थापना द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने की सामान्य योजना के लिए 100 दिन तथा बैकयार्ड पोल्ट्री इकाइयों की स्थापना योजना के लिए 60 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। सभी सेवाएं लक्ष्यों की उपलब्धता के अधीन होंगी।
इन सेवाओं के लिए संबंधित जिले के उपमंडल अधिकारी, पशुपालन एवं डेयरी को पदनामित अधिकारी बनाया गया है। वहीं, उपनिदेशक, पशुपालन एवं डेयरी/सघन पशुधन विकास परियोजना को प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी तथा निदेशालय स्तर पर क्रेडिट प्लानिंग ऑफिसर/संयुक्त निदेशक (योजना) को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

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Web Title-Right to Service Act: Amendments in three services of Animal Husbandry and Dairy Department, two new services also notified
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