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संशोधित सहायता योजना अधिसूचितः माल ढुलाई के लिए 25 लाख रुपए तक मिलेगी सब्सिडी

Revised assistance scheme notified: subsidy up to Rs 25 lakh for freight - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति (एचईईपी)-2020 के तहत अधिसूचित माल ढुलाई सहायता योजना में संशोधन कर राज्य में स्थित सभी एमएसएमई की निर्यातक इकाइयों के लिए संशोधित माल ढुलाई सहायता योजना अधिसूचित की है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जारी इस आशय की अधिसूचना अनुसार वैश्विक बाजार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अन्य गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों सहित इकाई के परिसर से बंदरगाह/एयर कार्गो/ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक परिवहन लागत की अदायगी के लिए माल ढुलाई सब्सिडी के रूप में 25 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। विनिर्माण स्थल से बंदरगाह/एयर कार्गो/सड़क मार्ग से अंतरराष्ट्रीय सीमा तक माल की ढुलाई पर सरकारी शुल्क और करों को छोड़कर, फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य या वास्तविक माल ढुलाई के 1 प्रतिशत की सीमा तक माल ढुलाई सहायता, जो भी कम हो, जेडईडी प्रमाणन के स्तर के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी।
थ्रस्ट सेक्टर (एचईईपी के तहत अधिसूचित) के लिए, ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी ब्लॉक में स्थित थ्रस्ट सेक्टर में लगे निर्माता निर्यातक को अधिकतम 25 लाख रुपए और थ्रस्ट सेक्टर ‘ए’ और ‘बी’ श्रेणी के ब्लॉक में लगे निर्माता निर्यातक को 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी सुनिश्चित की जाएगी। अन्य सभी पात्र निर्माता निर्यातक इकाइयों (नॉन-थ्रस्ट सेक्टर) के लिए, ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी ब्लॉक में स्थित निर्माता निर्यातक को अधिकतम 20 लाख रुपए तथा ‘ए’ और ‘बी’ श्रेणी ब्लॉक में स्थित निर्माता निर्यातक को 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी सुनिश्चित की जाएगी।
नई संशोधन नीति में विनिर्माण स्थल से बंदरगाह/एयर कार्गो/सड़क मार्ग से अंतरराष्ट्रीय सीमा तक ढुलाई हेतु जेडईडी गोल्ड सर्टिफाइड इकाइयों के लिए शत-प्रतिशत सब्सिडी, जेडईडी सिल्वर सर्टिफाइड इकाइयों के लिए 75 प्रतिशत और जेडईडी कांस्य सर्टिफाइड इकाइयों के लिए फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य या वास्तविक माल ढुलाई के 1 प्रतिशत में से सरकारी शुल्क और करों को छोडकऱ, 33 प्रतिशत सब्सिडी सुनिश्चित की जाएगी। योजना की लागू होने की प्रभावी तिथि 1 जुलाई, 2023 है।

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Web Title-Revised assistance scheme notified: subsidy up to Rs 25 lakh for freight
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