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हरियाणा मंत्रिमंडल - अवैध परिवर्तन को नियमित करने की नीति को मंजूरी

Regulatory policy for illegal changes - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में आवास बोर्ड द्वारा विकसित कालोनियों, जो पालिकाओं को हस्तांतरित की जा चुकी हैं और अन्तिम विकास योजना में प्रकाशित कमर्शियल जोन के रूप में नामित क्षेत्र में स्थित हैं, में आवासीय से वाणिज्यिक उपयोग में अवैध परिवर्तन को नियमित करने की नीति को स्वीकृति प्रदान की गई।
इसकी पहुंच योजना के लेआउट प्लान के अनुसार होनी चाहिए। नियमित की जाने वाली प्रस्तावित संपत्ति को योजना के स्वीकृत लेआउट प्लान के अनुसार इसके मूल आकार से उप-विभाजित न किया गया हो और संपत्ति के किसी और उप-विभाजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। भवन और पार्किंग की ग्राउंड कवरेज, फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) की ऊंचाई की अनुमति हरियाणा बिल्डिंग कोड (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार होगी। इसके अलावा, भवन को कम्पोजिशन पॉलिसी/ नियमों में निर्धारित अनुमति/संयोजनीय (कंपाउंडेबल) सीमाओं के अनुसार नियमित किया जाएगा और इस नीति के तहत अनुमति देने से पहले गैर-कंपाउंडेबल निर्माण को गिरा दिया जाएगा।
इस नीति से लंबे समय से लंबित मुकद्दमेबाजी का निपटारा होगा और जनसाधारण को राहत मिलेगी। इसके अलावा, इन अवैध परिवर्तनों को नियमित करने से पालिकाओं को राजस्व भी मिलेगा।

वहीं मंत्रिमण्डल की बैठक में रोहतक-गोहाना रेलवे ट्रैक पर बनाए जा रहे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के रास्ते में पडऩे वाले मकानों/ दुकानों तथा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के साथ-साथ बनाए जाने वाले रोड के रास्ते पर पडऩे वाले मकानों/ दुकानों के पुनर्वास हेतु उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की 2177 वर्ग गज भूमि और पंडित भगवत दयाल शर्मा, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक की 7400 वर्ग गज भूमि के हस्तांतरण को स्वीकृति प्रदान की गई।
नगरनिगम, रोहतक को जमीन के इन दोनों टुकड़ों के हस्तांतरण के बाद नगर निगम द्वारा यह योजना सभी सम्बंधित भूमि मालिकों से लिखित सहमति प्राप्त करने तथा निर्धारित कानूनी प्रकिया का पालन करने उपरांत ही लागू की जाएगी।


इसके अलावा छोटे एवं सीमांत किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए, हरियाणा सरकार ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत विभिन्न प्रकार के ऋण समझौतों पर लिए जाने वाले 2000 रुपये के स्टाम्प शुल्क को हटाने का फैसला किया है।
1.60 लाख रुपये तक का ऋण लेने पर छोटे एवं सीमांत किसानों, हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की अपनी योजनाओं के तहत बैंकों को प्रायोजित महिला लाभार्थियों, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों और हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा बैंकों को ऋण के लिए प्रायोजित गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों/परिवारों को स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी जाएगी।
मंत्रिमण्डल की बैठक में हिसार में डेरियों के स्थानांतरण के लिए नगर निगम, हिसार को जमीन उपलब्ध कराने के पशुपालन एवं डेरी विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
हिसार के बाहरी इलाके में रेवेन्यू एस्टेट, बीड़, हिसार में स्थित 50 एकड़ भूमि, जो हिसार के दक्षिणी बाईपास के करीब है, पर एक डेरी प्लाजा (फूड प्लाजा की तरह) बनाया जाएगा और उस जमीन पर सभी डेरियों को स्थानांतरित किया जाएगा।

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Web Title-Regulatory policy for illegal changes
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